Rules and Regulations

 
महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को महविद्यालय के नियमों का  पालन करना होगा | इनका पालन न करने पर वह शासन द्वारा निर्धारित दण्डात्मक कार्यवाही का भागीदारी होगा | 

 सामान्य नियम :

 1. विद्यार्थी शालीन वेशभूषा में महाविद्यालय में आएगा | किसी भी स्थिति में उसकी वेशभूषा उत्तेजक नहीं होना चाहिए |

 2. प्रत्येक विद्यार्थी अपना पूर्ण ध्यान अध्ययन में लगायेगा, साथ ही महाविद्यालय द्वारा आयोजित पाठ्येत्तर गतिविधियों को भी पूरा सहयोग प्रदान करेगा |

 3. महाविद्यालय परिसर में वह शालीन व्यवहार करेगा,अभद्र  भाषा का प्रयोग गाली-गलौच, मारपीट या आग्नेय अस्त्रों का प्रयोग नहीं करेगा |

 4. प्रत्येक विद्यार्थी अपने शिक्षकों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों से नम्रता एवं भद्रता का व्यवहार करेगा |

 5. महाविद्यालय परिसर को स्वच्छ बनाये रखना प्रत्येक विद्यार्थी का नैतिक कर्तव्य है 
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 6. महाविद्यालय तथा छात्रावास की सीमाओं में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थों का सेवन सर्वथा वर्जित रहेगा |

 7.  महविद्यालय में इधर-उधर थूकना, दीवारों को गन्दा करना या गन्दी बातें लिखना सख्त मना है| असामाजिक तथा आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने          वाले विद्यार्थी पर कठोर कार्यवाही की जायेगी |

 

8. विद्यार्थी अपनी मांगो का प्रदर्शन आंदोलन या हिंसा  फैलाकर नहीं करेंगे | विद्यार्थी अपने आपको दलगत राजनीति से दूर रखेगा तथा अपनी मांगो                           को मनवाने के लिये राजनितिक दलों, कार्यकर्ताओ अथवा समाचार पत्रों का सहारा नहीं लेगा |


 9. महविद्यालय परिसर में मोबाइल का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा |


 अध्ययन संबंधी नियम :

 1. प्रत्येक विषय में विद्यार्थी की 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा यह एन.सी.सी./एन.एस.एस. में भी लागू होगी | अन्यथा उसे वार्षिक परीक्षा में बैठने की पात्रता        नहीं होगी |

 2. विद्यार्थी प्रयोगशाला में उपकरणों का उपयोग सावधानी पूर्वक करेगा | उनको स्वच्छ रखेगा एवं प्रयोगशाला को साफ-सुथरा रखेगा |
 
 3. ग्रंथालय द्वारा स्थापित नियमों का पूर्ण पालन करेगा, उसे निर्धरित संख्या में ही पुस्तकें प्राप्त होगी तथा समय से न लौटने पर निर्धारित अर्थदण्ड देना होगा |
 
 4. अध्ययन से सम्बंधित किसी भी कठिनाई के लिये वह गुरुजनों के समक्ष अथवा प्राचार्य के समक्ष शांतिपूर्वक ढंग से अभ्यावेदन प्रस्तुत करेगा |
 
 5. व्याख्यान कक्षों, प्रयोगशालाओं या वाचनालय में पंखे, लाईट, फर्नीचर, इलेक्ट्रिक फिटिंग आदि की तोड़फोड़ करना दण्डात्मक आचरण माना जायेगा |